पंचायत चुनाव • दिशा-निर्देश जारी आंगनबाड़ी सेविकाएं नहीं लड़ पाएंगी चुनाव

पंचायत चुनाव • दिशा-निर्देश जारी आंगनबाड़ी सेविकाएं नहीं लड़ पाएंगी चुनाव

पंचायत चुनाव • दिशा-निर्देश जारी आंगनवाड़ी सेविकाएं नहीं लड़ पाएंगी चुनाव आंगनबाड़ी सेविकाएं पंचायत और जनवितरण प्रणाली के सहायिकाएं का चुनाव नहीं लड़ पाएंगें लाइसेंसधारी विक्रेता और कमीशन पाएंगी , लेकिन जनवितरण प्रणाली एजेंट चुनाव लड़ सकते हैं। लाइसेंसी दुकानदारों की बल्ले- अलावा रिटायर सरकारी सेवक , काम बल्ले रहने वाली है । डिलरों के नहीं कर रहे होमगार्ड भी पंचायत का चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं चुनाव लड़ पाएंगे । = प्रखंड , पंचायत रहेगी । पंचायत के चुनाव में कौन समिति के चुनाव क्षेत्र की वोटर लोग चुनाव लड़ सकते हैं और कौन लिस्ट में नाम रहने पर संबंधित नहीं , राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको मतदाता उस प्रखंड में मुखिया , लेकर दिशा - निर्देश जारी कर दिया ग्राम कचहरी के सरपंच आदि पर है । आयोग के अनुसार आंगनबाड़ी उम्मीदवार हो सकता है । एक व्यक्ति सेविकाएं और सहायिकाएं पंचायत एक साथ एक से अधिक पद के का चुनाव नहीं लड़ सकती हैं । इतना लिए चुनाव लड़ सकता है , लेकिन पंचायत के अधीन मानदेय- उन्हें अलग - अलग पद के लिए अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा अलग - अलग नामांकन करना होगा । मित्र , न्याय मित्र , विकास मित्र , टोला सेवक व अन्य कर्मी भी चुनाव मानदेय पर कार्यरत दलपतियों के भी नहीं लड़ पाएंगे । विशेष शिक्षा चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी । कार्यरत परियोजना , साक्षरता अभियान , विशेष होमगार्ड भी चुनाव लड़ने से वंचित शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत रहेंगे । सरकारी वकील , पीपी , रिटेनर अनुदेशकों के भी चुनाव लड़ने पर पर नियुक्त सरकारी वकील भी पाबंदी होगी । पंचायत के अधीन अभ्यर्थी नहीं हो सकते ।

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