कोईभी व्यक्ति आम रास्ते को बंद या अवरुद्ध करता है, तो संबंधित अफसर रास्ता खुलवाने के साथ-साथ रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं। रविन्द्र कुमार

कोईभी व्यक्ति आम रास्ते को बंद या अवरुद्ध करता है, तो संबंधित अफसर रास्ता खुलवाने के साथ-साथ रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं। रविन्द्र कुमार

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(मामला:- छातापुर)
सुपौल जिला छातापुर प्रखंड के अंतर्गत चुन्नी पंचायत के वार्ड संख्या (10) में समता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रविंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि यहां के ग्रामीणों ने समाज को चलने फिरने के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है जबकि इससे पूर्व ग्रामीणों की बैठक से एक रास्ता खुलवाया गया था  जिस रास्ते पर अभी गली नाली योजना के तहत कुछ दूरी तक रोड भी बनाया गया लेकिन आगे की रास्ता बाधित होने के कारण आगे पक्की नहीं करवाया गया आगे खाली होने के बाद बनाया जाएगा लेकिन आगे जब खाली हुआ तो वहां के एक व्यक्ति है जो पहले बोला कि हम बनाने के लिए देंगे लेकिन आगे जब सभी रास्ता दे दिया तो सुनील मंडल रास्ते को बंद कर दिया मीडिया प्रभारी ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को समाज में दंडित किया जाना चाहिए लेकिन अभी तक कोई लिखित कार्यवाही नहीं किया जबकि रास्ता बंद होने से ग्रामीण काफी गुस्सा और आक्रोश में है कोई भी व्यक्ति आम रास्ते को बंद या अवरुद्ध करता है, तो संबंधित अफसर रास्ता खुलवाने के साथ-साथ रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं। आम रास्ता बंद करना अपराध की श्रेणी में आता है। यह बात कलेक्टर ज्ञानाराम ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत मम्मड़ में आयोजित रात्रि चौपाल में जनसुनवाई के दौरान मम्मड़ के एक नागरिक द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत सुनने के बाद कही। उन्होंने कहा कि स्वीकृत रास्ता किसी भी नागरिक को बंद या अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं है।

अगर कोई ऐसी हरकत करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

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